PM-KMY (Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yojana) | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)


 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।


🌾 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) – हिंदी में पूरी जानकारी

📌 योजना का उद्देश्य

PM-KMY का मुख्य उद्देश्य:

  • छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन देना

  • किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना


🏛️ योजना की शुरुआत

  • शुरुआत: 12 सितंबर 2019

  • मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


👨‍🌾 पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो:

  • 18 से 40 वर्ष की आयु के हों

  • छोटे या सीमांत किसान हों (2 हेक्टेयर तक भूमि)

  • PM-KISAN योजना के लाभार्थी हों या पात्र हों

  • आयकर दाता न हों

  • किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के सदस्य न हों


💰 अंशदान (Contribution)

  • किसान को 18 से 40 वर्ष की उम्र के अनुसार

    • ₹55 से ₹200 प्रति माह जमा करना होता है

  • केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि किसान के खाते में जमा करती है


🧓 पेंशन लाभ (Pension Benefit)

  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह पेंशन

  • पेंशन आजीवन मिलती है

किसान की मृत्यु के बाद:

  • पति/पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500) पारिवारिक पेंशन के रूप में


📑 आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता / IFSC

  • मोबाइल नंबर

  • भूमि रिकॉर्ड

  • आयु प्रमाण


📝 आवेदन कैसे करें?

1️⃣ CSC (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से

  • नजदीकी CSC जाएँ

  • आधार और बैंक विवरण देकर पंजीकरण कराएँ

2️⃣ ऑनलाइन (सीमित सुविधा)

  • pmkmy.gov.in या PM-KISAN पोर्टल के माध्यम से


🔄 योजना से बाहर निकलने / बंद करने के नियम

  • 10 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर

    • जमा राशि + बचत ब्याज वापस

  • 10 वर्ष के बाद बाहर निकलने पर

    • जमा राशि + पेंशन फंड का हिस्सा


🌟 योजना के फायदे

✔️ बुढ़ापे में निश्चित आय
✔️ सरकार का बराबर योगदान
✔️ सामाजिक सुरक्षा
✔️ किसानों के लिए विशेष पेंशन योजना


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