प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
🌾 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) – हिंदी में पूरी जानकारी
📌 योजना का उद्देश्य
PM-KMY का मुख्य उद्देश्य:
छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन देना
किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना
🏛️ योजना की शुरुआत
शुरुआत: 12 सितंबर 2019
मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
👨🌾 पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो:
18 से 40 वर्ष की आयु के हों
छोटे या सीमांत किसान हों (2 हेक्टेयर तक भूमि)
PM-KISAN योजना के लाभार्थी हों या पात्र हों
आयकर दाता न हों
किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के सदस्य न हों
💰 अंशदान (Contribution)
किसान को 18 से 40 वर्ष की उम्र के अनुसार
₹55 से ₹200 प्रति माह जमा करना होता है
केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि किसान के खाते में जमा करती है
🧓 पेंशन लाभ (Pension Benefit)
60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह पेंशन
पेंशन आजीवन मिलती है
किसान की मृत्यु के बाद:
पति/पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500) पारिवारिक पेंशन के रूप में
📑 आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
बैंक खाता / IFSC
मोबाइल नंबर
भूमि रिकॉर्ड
आयु प्रमाण
📝 आवेदन कैसे करें?
1️⃣ CSC (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से
नजदीकी CSC जाएँ
आधार और बैंक विवरण देकर पंजीकरण कराएँ
2️⃣ ऑनलाइन (सीमित सुविधा)
pmkmy.gov.in या PM-KISAN पोर्टल के माध्यम से
🔄 योजना से बाहर निकलने / बंद करने के नियम
10 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर
जमा राशि + बचत ब्याज वापस
10 वर्ष के बाद बाहर निकलने पर
जमा राशि + पेंशन फंड का हिस्सा
🌟 योजना के फायदे
✔️ बुढ़ापे में निश्चित आय
✔️ सरकार का बराबर योगदान
✔️ सामाजिक सुरक्षा
✔️ किसानों के लिए विशेष पेंशन योजना
Thanks
No comments:
Post a Comment