Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM)




Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) — एक प्रमुख प्रधानमंत्री सम्मान निधि (पेंशन) योजना है जिसे भारत सरकार ने अनसंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू किया है। इसे अक्सर Pradhan Mantri Samman Nidhi Yojana के रूप में भी संदर्भित किया जाता है (आधिकारिक नाम Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Scheme)। 


🌟 क्या है PM-SYM?

PM-SYM एक स्वैच्छिक और सहयोगात्मक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य अनसंगठित क्षेत्र (जैसे रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ठेला/हाट-विक्रेता, निर्माण मजदूर, सिलाई/हस्तशिल्प कामगार आदि) के कामगारों को बुढ़ापे में मासिक पेंशन की सुरक्षा देना है।


📌 मुख्य बातें (Key Features)

  • 📅 पेंशन लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन। 

  • 👩‍❤️‍👨 फैमिली पेंशन: अगर पेंशन प्राप्तकर्ता के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवन-साथी 50 % पेंशन पा सकता है। 

  • 🤝 50:50 योगदान: लाभार्थी और केंद्र सरकार दोनों समान भाग (50:50) के आधार पर योगदान करते हैं। 💳 को-न्ट्रिब्यूशन: योगदान डेबिट आपके बचत/जन-धन खाते से ऑटो-डेबिट के ज़रिए लिया जाता है। 


🧑‍💼 पात्रता (Eligibility)

🔹 आयु: 18 से 40 वर्ष
🔹 मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम
🔹 अनसंगठित क्षेत्र में काम करने वाला (जो EPFO/NPS/ESIC आदि में शामिल नहीं है)
🔹 आय करदाता नहीं होना चाहिए
🔹 Aadhaar और बैंक खाता/जन-धन खाता होना आवश्यक 


💰 कैसे योगदान करता है?

लाभार्थी की उम्र के आधार पर मासिक योगदान रकम अलग-अलग होती है (जैसे 18 वर्ष की उम्र में लगभग ₹55 माहाना)। केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि को-कॉन्‍ट्रिब्यूट करती है। 


📝 लाभ

✔ 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन
✔ पेंशनधारी के निधन पर जीवन-साथी को 50 % पेंशन
✔ योजनागत योगदान पर कोई प्रशासनिक लागत नहीं
स्वैच्छिक और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा 


📍 कैसे आवेदन करें

आप नज़दीकी स्थानीय CSC (Common Service Centre) पर जाकर या संबंधित सरकारी पोर्टल/पंजीकरण केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक/जन-धन खाता विवरण, मोबाइल नंबर आदि। 


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